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Bihar Ration Card Split Online | बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन: परिवार विभाजन के लिए सरल प्रक्रिया!

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Bihar Ration Card Split Online: बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन आवेदन करें। परिवार विभाजन के लिए सरल प्रक्रिया और दस्तावेज़ की जानकारी पाएं।

अब बिहार में राशन कार्ड स्प्लिट करना ऑनलाइन हो गया है। RCMS या JVA के माध्यम से, लोग अपने परिवार के राशन कार्ड को अपडेटेड तरीके से विभाजित कर सकते हैं। वे कार्ड के प्रकार को भी बदल सकते हैं और परिवार के मुखिया को बदल सकते हैं।

यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों के लिए है।

परिचय: बिहार राशन कार्ड स्प्लिट क्या है?

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। यह परिवार के सदस्यों को एक राशन कार्ड से अलग होकर नया बनाने की अनुमति देती है। यह परिवार के विभाजन, सदस्यों की संख्या में वृद्धि या अन्य कारणों से आवश्यक हो सकता है।

इस प्रक्रिया का उपयोग करके, आप समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं।

राशन कार्ड स्प्लिट की आवश्यकता

राशन कार्ड स्प्लिट की मुख्य आवश्यकता है परिवार के सदस्यों को अलग राशन कार्ड प्राप्त करने में मदद करना। यह परिवार के विभाजन, सदस्यों की संख्या में वृद्धि या अन्य कारणों से आवश्यक हो सकता है।

यह प्रक्रिया नए सदस्यों के लिए अलग अधिकार और लाभ सुनिश्चित करती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया का महत्व

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय और संसाधनों की बचत करती है।

आवेदकों को कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलती है। ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करके, आवेदन प्रक्रिया तेज हो जाती है। टिकट भी सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो जाते हैं।

इन कारणों से बिहार राशन कार्ड स्प्लिट की ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिवार के सदस्यों को नए राशन कार्ड प्राप्त करने में मदद करती है। सरकारी लाभों का लाभ भी उठाने में सक्षम बनाती है।

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट के लिए पात्रता मानदंड

बिहार में राशन कार्ड धारकों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले, उन्हें बिहार में रहना चाहिए। उनके पास एक राशन कार्ड होना और उसमें उनका नाम होना जरूरी है।

इसके अलावा, उनके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए और भी नियम हैं। आवेदक आयकर दाता नहीं हो सकता और तीन/चार पहिया वाहन का मालिक नहीं है। परिवार की आय भी एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए।

इन सभी नियमों को पूरा करने वाले लोग ही राशन कार्ड स्प्लिट के लिए योग्य हैं।

राशन कार्ड प्रकारपात्रता मानदंडलाभ
सफेद कार्डगरीबी रेखा से ऊपर के परिवारसब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की सुविधा
नीला कार्डगरीब परिवार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र)सब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थ और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ
पीला कार्डअत्यधिक गरीब परिवार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र)अधिक सब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थ और अन्य योजनाओं का लाभ
लाल कार्डपूर्व सैनिक और उनके परिवारसब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थ और विशेष सुविधाएं
हरा कार्डविकलांग व्यक्ति और उनके परिवारसब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थ और अन्य विशेष सुविधाएं

इन नियमों को पूरा करने वाले बिहार निवासी ही राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राशन कार्ड का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।

“बिहार में राशन कार्ड स्प्लिट की प्रक्रिया सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जो लाभार्थियों तक सब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थों की पहुंच सुनिश्चित करता है।”

Bihar Ration Card Split Online की प्रमुख विशेषताएं

बिहार सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह परिवारों को अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन विभाजित करने की सुविधा देता है। ऑनलाइन सुविधाएं, राशन कार्ड लाभ और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह कई महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रदान करता है।

मुख्य लाभ और सुविधाएं

  • परिवार के विखंडन की सुविधा
  • कार्ड प्रकार में परिवर्तन करने की क्षमता
  • परिवार के मुखिया को बदलने की सुविधा
  • नए राशन कार्ड जनरेट करने की सुविधा
  • मौजूदा कार्ड को संशोधित करने की सुविधा
  • कार्ड सरेंडर करने की सुविधा
  • पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन पोर्टल (https://rconline.bihar.gov.in/) के माध्यम से कार्यप्रणाली निम्नानुसार है:

  1. पोर्टल पर पंजीकरण करें
  2. लॉगिन करें
  3. पंजीकरण फॉर्म भरें
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  5. आवेदन फॉर्म की समीक्षा करें
  6. आवेदन जमा करें
  7. पंजीकरण पुष्टि पर्ची प्राप्त करें

“बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन पोर्टल परिवारों को अपने कार्ड को आसानी से विभाजित करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।”

आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए, आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसमें शामिल हैं:

  • आधार कार्ड: सभी परिवार सदस्यों का आधार कार्ड
  • परिवार फोटो: एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र: आपका वैध जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण: नवीनतम निवास प्रमाण, जैसे बिजली या पानी बिल

इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करें। इससे आपका आवेदन सही ढंग से भेजा जाएगा।

यदि राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कोई कमी है, तो आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से दें।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

बिहार में ऑनलाइन राशन कार्ड स्प्लिट का फायदा लोग उठा रहे हैं। यह प्रक्रिया परिवार के सदस्यों के नामों को नए राशन कार्ड में जोड़ती है। इससे लोग अपने परिवार के सदस्यों को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।

नया पंजीकरण कैसे करें

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए, लोग epds.bihar.gov.in पर जाते हैं। वहां “नए उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करते हैं। फिर, उन्हें अपनी जानकारी भरनी होती है।

इसके बाद, उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। यह उनके लिए लॉगिन के लिए उपयोगी होता है।

लॉगिन प्रक्रिया

पंजीकरण के बाद, लोग अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। फिर, वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए नए राशन कार्ड बना सकते हैं।

“बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन प्रक्रिया परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग राशन कार्ड बनाने में मदद करती है, जिससे उन्हें अपने लाभों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद मिलती है।”

ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह स्टेप-बाय-स्टेप गाइड आपके लिए है।

पहले, RCMS पोर्टल पर लॉगिन करें। अगर आप पहली बार हैं, तो पंजीकरण करें। ‘राशन कार्ड स्प्लिट’ विकल्प चुनें।

अब, परिवार के सदस्यों के विवरण भरें। इसमें नाम, उम्र, आधार नंबर शामिल हैं।

इसके बाद, दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज अपलोड करें।

  1. जानकारी भरने के बाद, फॉर्म जमा करें।
  2. आवेदन शुल्क नहीं है।
  3. फॉर्म जमा करने से पहले, जानकारी की पुष्टि करें।

इस तरह, आप बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं है और यह बहुत आसान है।

“राशन कार्ड स्प्लिट प्रक्रिया ऑनलाइन होने से परिवार के लिए काफी सुविधाजनक हो गई है।”

आवेदन की स्थिति की जांच

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन प्रक्रिया में, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जब आप आवेदन जमा करते हैं। इस नंबर का उपयोग करके, आप epds.bihar.gov.in पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

आवेदन की स्थिति जानने के लिए, ‘आवेदन स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें। फिर अपना ट्रैकिंग नंबर डालें। इस तरह आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोग ट्रैकिंग नंबर का उपयोग करते हैं। यह उन्हें अपने आवेदन की स्थिति दिखाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन सही तरीके से चल रहा है।

इस प्रकार, आवेदन की स्थिति की जांच और ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह आवेदकों को अपने आवेदन की प्रगति देखने और समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है।

स्प्लिट प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं और समाधान

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट करने में तकनीकी और दस्तावेज़ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन, कुछ प्रभावी समाधान हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने राशन कार्ड को आसानी से स्प्लिट करा सकते हैं।

तकनीकी समस्याएं और समाधान

वेबसाइट धीमी होना, दस्तावेज़ अपलोड न होना, या गलत जानकारी भरना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान सरकारी हेल्पलाइन नंबर से या सामान्य सेवा केंद्र (CSC) से मिल सकता है। अपने दस्तावेज़ों की सही स्कैन कॉपी तैयार रखें और मजबूत इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें।

दस्तावेज़ संबंधी त्रुटियां और समाधान

कभी-कभी अपलोड किए गए दस्तावेज़ में त्रुटियां हो सकती हैं। ऐसे में आप फिर से दस्तावेज़ सत्यापित करवा सकते हैं। सही जानकारी भरकर पुनः जमा करें। सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी मदद ली जा सकती है।

इन समस्याओं और समाधानों के बारे में जानने से आप बिहार राशन कार्ड स्प्लिट प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कर पाएंगे।

राशन कार्ड स्प्लिट के बाद की प्रक्रिया

बिहार के लोग अब अपना नाम अलग कर सकते हैं। वे एक नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह “बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन 2024” के तहत किया जा रहा है।

नए राशन कार्ड की प्राप्ति

आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद, आपको एक अधिसूचना मिलेगी। यह आपको बताएगा कि आपका नया राशन कार्ड आ गया है। आप इसे अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं या नजदीकी केंद्र से।

डिजिटल राशन कार्ड भी उपलब्ध है। आप इसे “मेरा राशन” ऐप से कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में, आप वितरण प्रक्रिया के बारे में अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। इससे आप अपने नए राशन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकेंगे।

“बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन 2024 के माध्यम से, हम अपने परिवार के लिए अलग से राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बड़ी सुविधा है।”

बिहार के सभी नागरिकों को बिहार राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन 2024 के लिए आवेदन करने के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण है। यह उनके लिए बहुत लाभकारी होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा

बिहार में राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आप साल भर में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रोसेसिंग का समय 15-30 दिन होता है। नए राशन कार्ड का वितरण 7-10 दिनों में होता है। epds.bihar.gov.in पर जाकर सटीक तिथियां और समय सीमा देखें।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आवेदन अवधि पूरे साल खुली रहती है। प्रोसेसिंग समय 15-30 दिन होता है। कार्ड वितरण तिथि 7-10 दिनों में आवेदन स्वीकृत होने के बाद होती है।

“राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।”

  1. आवेदन अवधि: वर्ष भर
  2. प्रोसेसिंग समय: 15-30 दिन
  3. कार्ड वितरण तिथि: आवेदन स्वीकृत होने के 7-10 दिन के भीतर

अधिक जानकारी के लिए, epds.bihar.gov.in पर जाएं। वहां आवश्यक तिथियों और समय सीमाओं की जांच करें।

सामान्य त्रुटियां और उनका निवारण

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आवेदन में कई त्रुटियां हो सकती हैं। गलत जानकारी भरना, अधूरे दस्तावेज अपलोड करना और डुप्लिकेट आवेदन करना शामिल है। इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए, लॉगिन करें और ‘संशोधन’ विकल्प का उपयोग करें। गंभीर त्रुटियों के लिए, आपको नया आवेदन करना पड़ सकता है।

किसी तकनीकी समस्या के लिए, हेल्पडेस्क से संपर्क करें। सरकार ऑनलाइन सहायता भी देती है। यह आवेदन प्रक्रिया में मददगार है।

समस्यासमाधान प्रक्रिया
गलत जानकारी भरनालॉगिन करके ‘संशोधन’ विकल्प का उपयोग करें
अधूरे दस्तावेज अपलोड करनालॉगिन करके ‘संशोधन’ विकल्प का उपयोग करें
डुप्लिकेट आवेदनलॉगिन करके ‘संशोधन’ विकल्प का उपयोग करें
गंभीर त्रुटियांनया आवेदन करें
तकनीकी समस्याएंहेल्पडेस्क से संपर्क करें

इन समस्याओं और समाधानों के साथ, आप अपने आवेदन को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं।

सरकारी हेल्पलाइन और सहायता केंद्र

बिहार के नागरिकों को राशन कार्ड स्प्लिट प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर है। यह नंबर है 1800-345-6198। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए, आप helpdesk.epds@bihar.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। यहां आप अपने प्रश्न भेजेंगे और टीम जल्दी से आपकी मदद करेगी।

अगर आप ऑफलाइन सहायता चाहते हैं, तो जिला खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में जाएं। वहां आप अपनी समस्याएं व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं और अधिकारियों से मदद मांग सकते हैं।

इन संपर्क विकल्पों का उपयोग करके, बिहार के नागरिक राशन कार्ड स्प्लिट प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

महत्वपूर्ण वेबसाइट और लिंक

बिहार में राशन कार्ड स्प्लिट करने के लिए कई सरकारी पोर्टल हैं। ‘epds.bihar.gov.in’ वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ‘rcms.bihar.gov.in’ पर भी आप राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं पा सकते हैं।

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट ‘food.bih.nic.in’ पर भी आप जानकारी पा सकते हैं। ‘मेरा राशन 2.0’ ऐप Google Play Store से करें। यह आपके लिए बहुत उपयोगी है।

इन पोर्टलों और ऐप्स का उपयोग करके आप राशन कार्ड स्प्लिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।

FAQs

क्या बिहार में राशन कार्ड स्प्लिट की प्रक्रिया अब ऑनलाइन है?

हाँ, बिहार में राशन कार्ड स्प्लिट की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। आप RCMS या JVA के माध्यम से कार्ड विखंडित कर सकते हैं। यह परिवार के विभाजन और अन्य परिवर्तनों के लिए भी उपयोगी है।

बिहार राशन कार्ड स्प्लिट से क्या लाभ होते हैं?

यह प्रक्रिया समय और संसाधनों की बचत करती है। यह परिवार के विभाजन के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन प्रक्रिया सुविधाजनक है।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए कौन पात्र हैं?

आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए। उन्हें पहले से राशन कार्ड होना चाहिए। उनका नाम कार्ड में दर्ज होना जरूरी है।

सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तीन/चार पहिया वाहन के मालिक भी पात्र नहीं हैं।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या प्रदान करता है?

यह प्लेटफॉर्म नए राशन कार्ड बनाने और मौजूदा कार्ड संशोधित करने की सुविधा देता है। यह परिवार के विभाजन और कार्ड प्रकार के बदलाव की भी सुविधा प्रदान करता है।

प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, सामूहिक परिवार का एक फोटो, जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय स्कैन कॉपी के रूप में अपलोड करना होगा।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

epds.bihar.gov.in पर जाएं और ‘नए उपयोगकर्ता पंजीकरण’ पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी भरें और यूजर आईडी, पासवर्ड बनाएं।

पंजीकरण के बाद, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

लॉगिन करने के बाद, ‘राशन कार्ड स्प्लिट’ विकल्प चुनें। आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी की पुष्टि करें। आवेदन शुल्क नहीं है।

राशन कार्ड स्प्लिट के आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

आवेदन जमा करने के बाद, एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। इस नंबर का उपयोग करके आप epds.bihar.gov.in पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

स्थिति जांच के लिए ‘आवेदन स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें और अपना ट्रैकिंग नंबर डालें।

राशन कार्ड स्प्लिट प्रक्रिया में आम समस्याएं क्या हैं?

आम समस्याओं में वेबसाइट का धीमा होना, दस्तावेज अपलोड न होना, या गलत जानकारी भरना शामिल है। इन समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) जाएं।

नए राशन कार्ड कब और कैसे मिलेंगे?

आवेदन स्वीकृत होने के बाद, एक अधिसूचना मिलेगी। नया राशन कार्ड आपके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा।

आप इसे नजदीकी राशन कार्ड केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल राशन कार्ड भी उपलब्ध है जिसे मेरा राशन ऐप से किया जा सकता है।

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए कितना समय लगता है?

राशन कार्ड स्प्लिट के लिए आवेदन वर्ष भर किया जा सकता है। आवेदन प्रोसेसिंग का समय लगभग 15-30 दिन है।

नए राशन कार्ड का वितरण आवेदन स्वीकृति के 7-10 दिनों के भीतर किया जाता है।

राशन कार्ड स्प्लिट प्रक्रिया में क्या सामान्य त्रुटियां होती हैं?

सामान्य त्रुटियों में गलत जानकारी भरना, अधूरे दस्तावेज अपलोड करना, या डुप्लिकेट आवेदन शामिल हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए, लॉगिन करें और ‘संशोधन’ विकल्प का उपयोग करें।

गंभीर त्रुटियों के लिए, नया आवेदन करना पड़ सकता है।

राशन कार्ड स्प्लिट से संबंधित समस्याओं के लिए किन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है?

राशन कार्ड स्प्लिट से संबंधित समस्याओं के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-6198 पर कॉल करें। ईमेल सहायता के लिए helpdesk.epds@bihar.gov.in पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए, अपने नजदीकी जिला खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में जाएं।

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    GmhS7c की टीम में पाँच विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सरकारी योजनाओं, नौकरियों और महत्वपूर्ण अपडेट में डॉक्टरेट स्तर का ज्ञान रखते हैं। यह टीम पाठकों को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करती है।

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